अंबेडकरनगर। 23 अप्रैल, 2024
भले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ के तरफ से आदेश दिया जाता रहे लेकिन बावजूद इसके किछौछा नगर पंचायत प्रशासन की ओर से आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप आए दिन हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में निकाय किछौछा के खिलाफ अवमानना के मामले लगातार दाखिल हो रहे हैं। जिसके क्रम में हाईकोर्ट से ईओ के खिलाफ नोटिस भी जारी हो रही है।
किछौछा नगर पंचायत के वार्ड वासदेव नगर निवासी सुनील कुमार पुत्र बिंदेश्वरी के वरासत ( मकान बंटवारा ) के विवाद में किछौछा नगर पंचायत प्रशासन के तरफ से एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था। पीड़ित सुनील कुमार के तरफ से रिकाल प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसी के निस्तारण के संबंध में रिट सी-नंबर 11398/2023 हाईकोर्ट लखनऊ में दाखिल किया गया था। कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को अधिशासी अधिकारी किछौछा को एक माह के अंदर मामले का निस्तारण के लिए निर्देश दिया था। लेकिन वह समय सीमा बीत जाने के बावूजद भी ईओ के तरफ से हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित सुनील कुमार के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एमपी सिंह ने मुकदमे की पैरवी करते हुए अधिशासी अधिकारी किछौछा मनोज कुमार यादव के खिलाफ अवमानना याचिका सी-एपीएल 1634/24 दाखिल किया गया। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव सिंह जे. ने इसी 22 अप्रैल, 2024 को ईओ किछौछा के खिलाफ अवमामना के मामले में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की अगली तारीख 22 मई को निर्धारित की गई है। उधर, एम/एस एके कांस्ट्रक्शन के प्रो. अशोक कुमार सिंह ( ठेकेदार ) ने एक मामले को लेकर किछौछा नगर पंचायत के ईओ के खिलाफ 06.11.2023 को रिट सी-नंबर 9700 हाईकोर्ट में दाखिल किया था। लेकिन निश्चित समय सीमा के भीतर ईओ ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिसके क्रम में अशोक कुमार सिंह ने अवमानना याचिका सी-नंबर 1410/2024 दाखिल किया। इस अवमानना के मामले में भी हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार यादव के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया है। इस केस की अगली तारीख 27 मई नियत की गई है।