अंबेडकरनगर। 27 नवंबर, 2021 वरिष्ठ पत्रकार/अधिवक्ता जावेद सिद्दीकी ( टांडा तहसील मुख्यालय )
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अधीन ग्राम रसूलपुर दरगाह स्थित कब्रिस्तान की सुरक्षित भूखंड पर नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की अध्यक्ष शबाना खातून के पति सैयद गौस अशरफ पर अवैध कब्जा करने के मामले में तहसीलदार टांडा द्वारा बेदखली व अर्थदंड का आदेश भी पारित किया जा चुका है। यह बात अलग है कि बाद में तहसीलदार ने ही अपने पारित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया है। लेकिन कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला न्यायिक तहसीलदार न्यायालय पर अभी भी विचाराधीन है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कब्रिस्तान भूखंड गाटा संख्या 558 ख के रकबा 0.018 हेक्टेयर पर दुकान बना कर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोपी गौस अशरफ पुत्र अहमद अशरफ निवासी अशरफपुर किछौछा को इस अवैध भूखंड कब्जे के एवज में 54000 अर्थदंड आरोपित करते हुए बेदखली का आदेश दिया जा चुका है। यह अलग बात है कि निवर्तमान तहसीलदार संतोष कुमार ओझा द्वारा ही बेदखली व अर्थदंड के पारित अपने आदेश के क्रियान्वयन को बाद में स्थगित कर दिया है।
बताते चलें कि रसूलपुर दरगाह की भूखंड गाटा संख्या 558 ख कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। इस राजस्व ग्राम की भूमि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में शामिल है। राजस्व कर्मियों का आरोप है कि इस भूखंड के अंश 0.018 हेक्टेयर पर जो कब्रिस्तान हेतु सुरक्षित भूमि है उस पर 10 वर्ष पूर्व अवैध कब्जा करके गौस अशरफ ने दुकान का निर्माण करा रखा है। बताते चलें कि गौस अशरफ ने राजस्व कर्मियों के आरोप को निराधार बताया है। खास बात यह है कि राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान की भूमि अंकित है। लेकिन कब्रिस्तान की भूमि होते हुए भी अवैधानिक व मनमानी तरीके से नगर पंचायत अध्यक्ष के पति गौस अशरफ ने कूटरचना करके उस पर कब्जा कर लिया है। जबकि कानूनन ऐसी भूमि को किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता तथा उसकी श्रेणी भी नहीं बदली जा सकती।