अंबेडकरनगर। 30 सितंबर, 2021
उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2021-22 के अनुपालन में पद्मनारायण मिश्र, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार एवं सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक गुरुवार को ड्वाकरा हाल विकासखण्ड-भियांव, अम्बेडकरनगर में बालिका बचाओ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में श्रीमती संगीतातिवारी, सदस्य, राज्य महिला आयोग, जिला कार्यक्रम अधिकारी तहसीलदार/सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति, जलालपुर, क्षेत्राधिकारी, जलालपुर एवं आंगनवाड़ीकार्यकत्री आदि उपस्थित रहे।
शिविर को सम्बोधित करते हुये संगीतातिवारी, सदस्य, राज्य महिला आयोग ने बताया कि महिलायें समाज का बहुतमहत्वपूर्णभागहैं और पृथ्वी पर जीवन के हर एक पहलू में बराबरभागलेतीहैं, भारत में महिलाओं के विरूद्ध हो रहेकृत्यों के कारण स्त्रियों के निरन्तरगिरतेलिंगअनुपात ने देश में चिंताजनकस्थितिपैदा कर दी है। इसलियेलिंगानुपात को समान करने के लिये बालिकाओं को बचानाबेहद आवश्यक है। उन्होनेलड़का एवं लड़की में भेद-भाव न करने पर बल दिया एवं बताया की सरकार द्वारा प्रसूतिपूर्व परीक्षण तकनीक के नियमन हेतु तथा इस तकनीक के दुरूपयोग को रोकने, लिंग का पता कर कन्याभ्रूणहत्या को रोकने इत्यादि के प्रयोजन हेतु एक कानून बनाया गया है, जो कि गर्भधारणपूर्वनिदानतकनीक (लिंग चयनप्रतिषेध) अधिनियम 1994 है। इस कानून में गर्भ में लिंगजांच करना दण्डनीय है। उन्होंने बालिकाओं के लिये समाज में जागरूकता पैदा करने के बावत बल दिया, सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा राज्य में बेटीबचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारम्भ किया गया। एवं उन्होने शिविर में उपस्थित आमजन को बताया कि यदि इस सम्बन्ध में किसी की कोई शिकायत है तो वह किसी भी समय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर कार्यालय मेंअपनीशिकायत दर्ज करा सकता है बालिकाओं के संरक्षण एवं पालन-पोषण में किसी भीतरह का भेद-भाव, आप्राकृतिक व निन्दनीय है। इसकेअतिरिक्तउन्होंनेगर्भावस्था के दौरानमाता एवं होने वाले शिशु के स्वास्थ्य एवं कुपोषण के बारें में भी अपने विचार व्यक्त किये।उन्होंनेकहा कि भारत में कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है।
शिविर के दौरान तहसीलदार/सचिव, तहसील विधिक सेवा समिति, जलालपुर द्वारा आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 02.10.2021 से दिनांक 14.11.2021 तक आयोजित होने वाले ‘‘आजादी का अमृतमहोत्सव‘‘ के विषय में जानकारी देते हुये बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के विद्वान अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवीसंस्थाओं इत्यादि के सहयोग से देशभर में इस अवसर पर प्रत्येक नगर एवं कस्बों व गांव में विधिक सेवा गतिविधियों के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता फैलाईजाये एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सहायता योजनाओं से सभी आमजन को अवगत कराया जा सके तथा स्थल पर लाभार्थियों को कल्याणकारी शासकीय योजनाओं से लाभान्वित एवं जागरूक किया जा सके।