अंबेडकरनगर। 09 मई, 2026
नौशाद खां अशरफी
किछौछा दरगाह परिसर में किराए वाले मकानों/गेस्ट हाउसों का पंजीकरण कराने और बिना आईडी या आवश्यक कागजात के जायरीनों/यात्रियों को किराए वाले कमरे न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किछौछा नगर पंचायत कार्यालय में शनिवार शाम को प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। एसडीएम टांडा की अध्यक्षता व सीओ सिटी के संचालन में हुई बैठक में बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस संचालक व स्थानीय लोग मौजूद रहे।
एसडीएम टांडा डा. शशि शेखर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी गेस्ट हाउसों/प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन सराय अधिनियम 1867 अथवा उप्र बेड एंड ब्रेक फास्ट ( बीएंडबी ) एवं होम स्टे नीति 2025 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से कराए जाने की नितांत आवश्यकता है। एसडीएम ने उप्र बेड एंड ब्रेक फास्ट एवं होम स्टे नीति के तहत एक से छह कमरों तक और छह से अधिक कमरों का सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के तौर-तरीके बताए। सीओ सिटी नीतिश कुमार ने कहा कि बिना पहचान पत्र/जरूरी आईडी के किसी को भी किराए पर कमरे न दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्तिध्यात्री दिखाई पड़ता है तो इसकी तत्काल सूचना दी जाए। एसडीएम व सीओ सिटी ने दरगाह के गेस्ट हाउस संचालकों से हर हाल में सीसीटीवी लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बल दिया। बैठक में ईओ किछौछा संजय जैसवार, सै. अजीज अशरफ, एडवोकेट अब्दुल रसीद, फैजान खां, एडवोकेट दबीर अहमद, लल्लू खादिम, सईद मुजाविर, लल्लन, इजहार समेत भारी संख्या में गेस्ट हाउस संचालक व इलाकाई लोग मौजूद रहे।











































