अंबेडकरनगर। 02 जनवरी, 2025
कस्बा बसखारी निवासी विवाहित महिला और उसकी पुत्री को गुजारा भत्ता न देना महंगा पड़ा है। न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने कुर्की/गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में टांडा कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
बसखारी बाजार निवासी उम्मेकुलसुम पुत्री हाजी निजामुद्दीन की शादी कुछ साल पहले मो. जुनैद पुत्र मो. असलम निवासी ग्राम मुबारकपुर टांडा कोतवाली से हुई थी। उम्मेकुलसुम की एक 11 वर्षीय पुत्री भी है जिसका नाम लाइबानूर है। न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने गुजारा भत्ता के रूप में मां उम्मेकुलसुम के लिए 3500 और बेटी लाइबानूर के लिए 2000 रु. समेत 5500 रु. प्रतिमाह निर्धारित किया था। लेकिन आरोपी मो. जुनैद पिछले आठ माह से विवाहिता और उसकी पुत्री को कोई गुजारा भत्ता नहीं दे रहा था। आठ महीनों में गुजारा भत्ता की धनराशि बढ़कर 44,000 रु. हो चुका था।