अंबेडकरनगर। 06 नवंबर, 2022
आई विजन इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अभिकर्ता के तरफ से जमा 4 लाख और उसके मैच्योरिटी के पैसे का भुगतान न करने के मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बसखारी थाना पुलिस ने आरोपी अभिकर्ता के खिलाफ विश्वास का अपराधिक हनन करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने समेत कई संज्ञेय धाराओं में केस दर्ज किया है।
बताया जाता है कि ग्राम रुद्रपुर भगाही निवासिनी तबस्सुम खातून पत्नी सोहेल अहमद ने आई विजन इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के एजेंट दुर्गेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. रामफेर गुप्ता निवासी बुकिया थाना बसखारी को 4 जून 2019 को 4 लाख रुपया जमा करने के लिए दिया था। 5 सितंबर 2019 को एजेंट दुर्गेश कुमार गुप्ता ने रसीद भी दिया था और मैच्योरिटी हो जाने पर मूलधन तथा मैच्योरिटी के पैसे का भुगतान करने की बात कही थी। लेकिन दुर्गेश कुमार गुप्ता ने पीड़ित महिला को न ही मूलधन और न ही कोई मैच्योरिटी का पैसा दिया। आरोप यहां तक है कि संबंधित कंपनी के तरफ से 55 लाख रुपए का जो चेक एजेंट दुर्गेश कुमार गुप्ता को मिला था और उस धनराशि में से पीड़ित महिला तबस्सुम खातून को मूलधन और मैच्योरिटी का पैसा दिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन दुर्गेश गुप्ता ने सभी पैसे को हड़प लिया। पीड़ित महिला तबस्सुम खातून बसखारी थाने का चक्कर लगाती रही। लेकिन आखिरकार एसपी के निर्देश पर बसखारी पुलिस ने आरोपी एजेंट दुर्गेश कुमार गुप्ता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसओ अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के उपरांत जांच पड़ताल की जा रही है।