अंबेडकरनगर। 01 जून, 2025
सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में लंबित मुकदमे में खाड़ी देश ओमान की राजधानी मस्कट में रह रहे एक व्यक्ति का विभिन्न कागजातों में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कोर्ट में दाखिल करना एक व्यक्ति को काफी महंगा पड़ा है। एसपी के निर्देश पर थाना कोतवाली अकबरपुर ने इस आरोपी के खिलाफ छल करना, धोखा देकर संपत्ति हड़पने, जालसाजी, जालसाजी के लिए दस्तावेज बनाना, कूटरचना करके दस्तावेज तैयार करने समेत बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
बताया जाता है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष मूलवाद़ संख्या 39/2025 हसन सईद आदि बनाम हैदर अब्बास आदि दाखिल किया गया है। खास बात यह है कि अहमद मेहंदी पुत्र रज्जब अली निवासी जाफराबाद, जलालपुर जो वर्तमान में ओमान की राजधानी मस्कट में है और 7 अप्रैल 2025 के पहले वह भारत आया ही नहीं था। लेकिन अहमद मेहंदी के गांव के ही विपक्षी हैदर अब्बास पुत्र जफर अब्बास ने दिनांक 18 मार्च 2025 और 2 अप्रैल 2025 को कूटरचित ढंग से आर्थिक लाभ लेने के लिए षड्यंत्र व साजिश व जालसाजी करके अहमद मेहंदी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर विभिन्न कागजात, वकालतनामा व जवाबदावा तैयार करके संबंधित न्यायालय में चल रहे मुकदमे में प्रयोग किया। चौकाऊं तथ्य यह है 7 अप्रैल को अहमद मेहंदी ओमान की राजधानी मस्कट से मुंबई तो आया था लेकिन वह अंबेडकरनगर लौटकर नहीं आया। इस मामले में अख्तर मेहंदी पुत्र स्व. हसन मेहंदी निवासी ग्राम जफराबाद थाना जलालपुर की तहरीर पर एसपी के निर्देश पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी हैदर अब्बास पुत्र जफर अब्बास के खिलाफ कई संज्ञेय धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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