अंबेडकरनगर। 05 नवंबर, 2020
इलाहाबाद उच्च न्यायलय के लखनऊ खण्डपीठ के तरफ से अग्रिम आदेश तक कब्जा व दखल में किसी भी प्रकार के निजी विवाद न करने के आदेेश दिए जाने के बावजूद जिले के अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र में एक बेशकीमती मकान पर जबरन व ताकत के बलबूते अवैध कब्जेे का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले मेें अकबरपुर कोतवाली पुलिस पूरी तरह से मूकदर्शक बनी हुयी है। पीड़ित व्यक्ति ने अंततः हाईकोर्ट के आदेश प्रति के साथ राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, आईजी अयोध्या, समेत अन्य उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है।
अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के सिझौली में बृजेश कुमार पुत्र रामकेवल का बेशकीमती मकान है। मकान का पुराना संख्या 559 व नया मकान सं. 689 है। रामकेवल, हौसिला प्रसाद व निनकू ने कूटरचना करके यह मकान अपने नाम कर लिया। अकबरपुर नपाप के अधिकारी व कर्मचारियों के मिलीभगत से अलग-अलग तिथियों में उमाशंकर पुत्र शिवचरन यादव निवासी ग्राम नौगवा थाना बेवाना, नरजिश पत्नी अब्बास हुसैनी निवासी अमसिन जिला अयोध्या नेे कूटरचित ढंग से उक्त मकान पर फर्जी मकान नं. दर्शाकर बैनामा करा लिया था। जिसके क्रम मेे पीड़ित बृजेश कुमार की तहरीर पर उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 व 506 में केस दर्ज किया था। इतने गंभीर धाराओें मेें मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अकबरपुर कोतवाली पुलिस अभी तक एक भी आरोपी को गिरफतार नहीं कर पायी है।
जबकि 3 नवम्बर को दोपहर 12ः30 बजे विपक्षीगण ने एक राय होकर मकान पर अवैध कब्जा करने की नीयत से धावा बोला और काफी तोड़-फोड़ किया। इसकी सूचना डायल 100 पुलिस व अकबरपुर कोेतवाली पुलिस को भी दी गई। लेकिन सभी मूकदर्शक बने रहे। आखिकार पीड़ित बृजेश कुमार ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी समेंत अन्य उच्च अधिकारियों से शिकायती प्रार्थना पत्र भेजकर इंसाफ के लिए गुहार लगाई है।