अंबेडकरनगर। 07 दिसंबर, 2022 अधिवक्ता व पत्रकार जावेद सिद्दीकी
जिले के नगर पालिका परिषद टांडा के तरफ से इलाकाई जनता पर लगाए गए गृह कर का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लेते हुए कहा है कि यदि गृह कर की कोई वसूली की जाती है तो वह याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। गृह कर के मामले को लेकर अब उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का नागरिक इंतजार करेंगे। फिलहाल राज्य सरकार इस मामले में अपना शपथ पत्र भी दाखिल करेंगी।
गृह कर के मामले को लेकर नगर पालिका परिषद प्रशासन भी काफी गंभीर नजर आ रहा है। न्यायालय अब इस मामले में दोनों पक्षों की बात सुनकर कोई फैसला करेगा। पूर्व चेयरमैन इफ्तिखार अंसारी ने जनहित याचिका के अधीन याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की है। नगर पालिका परिषद के ईओ दीपक वर्मा ने बताया कि इस मामले में समुचित पैरवी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका पर होगी।
खास बात यह है कि टांडा नगर पालिका परिषद प्रशासन द्वारा नागरिकों पर लगाए गए गृह कर व जलकर के विवाद के समाधान के लिए बोर्ड में प्रस्ताव भी पारित हुए,लगाए गए। गृह कर व जलकर को प्रशासनिक स्तर पर सही मानते हुए उसकी वसूली की जा रही है। कई लोगों के खिलाफ आरसी भी जारी हो चुकी है। जिसके जरिए गृह कर वसूली करने में प्रशासन सफलता भी प्राप्त कर रहा था। गृह कर व जलकर की वसूली नगर पालिका प्रशासन करता रहा है। बावजूद इसके काफी बकाया भी अब तक हो चुका है।