अंबेडकरनगर। 20 नवंबर, 2025
जनपद न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम ( त्वरित ) न्यायालय की ओर से किछौछा नगर पंचायत चेयरमैन पद के चुनाव को निरस्त करने के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। कोर्ट के आदेश के बाद चेयरमैन पद रिक्त हो गया है। जिलाधिकारी ने अध्यक्ष के सभी शक्तियों, वित्तीय कार्य समेत अन्य कार्यों के संपादन के लिए अपर उपजिलाधिकारी अकबरपुर को तत्काल प्रभाव से किछौछा नगर पंचायत का प्रशासक नामित किया है।
इसी 15 नवंबर को न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश ( एफटीसी प्रथम ) ने याची चेयरमैन पद के निर्दल प्रत्याशी रहे गुरुप्रसाद की ओर से दाखिल चुनाव याचिका पर भाजपा के टिकट पर चेयरमैन बने ओंकार गुप्त के अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द कर दिया था। चेयरमैन पद का चुनाव निरस्त होने के बाद प्रशासक की तैनाती का इंतजार किया जा रहा था।
कोर्ट के आदेश के पांचवे दिन जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54क के क्रम में राजेश कुमार, अपर उपजिलाधिकारी अकबरपुर को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक प्रशासक नामित किया है। प्रशासक में अध्यक्ष के सभी शक्तियां, कृत और कर्तव्य निहित होंगे तथा उनके तरफ से उनका प्रयोग, संपादन और निर्वहन किया जाएगा। प्रशासक नामित करने का आधिकारिक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से प्रमुख सचिव नगर विकास, निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय लखनऊ, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अ.नगर निष्कासित चेयरमैन ओंकार गुप्त व अन्य को भेजा गया है। उधर, ईओ किछौछा संजय जैसवार ने बताया कि गुरुवार को प्रशासक के रुप में अपर उपजिलाधिकारी अकबरपुर राजेश कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रशासक के तरफ से कार्य संभालते ही नगर पंचायत प्रशासन एक्शन में आ गया है। निष्कासित चेयरमैन ओंकार गुप्त के दरगाह नई बस्ती स्थित कैंप कार्यालय पर गुरुवार शाम तक अर्से से खड़े नगर पंचायत के सरकारी वाहनों को वहां से हटा कर अन्य स्थान पर शिफ्ट करने का कार्य जारी था।








































