अंबेडकरनगर। 18 अक्तूबर, 2025
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों, कृत्यों के निष्पादन एवं निर्वहन से प्रविरत ( अलग ) करने के मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई पर उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली तारीख 29 अक्तूबर नियत है।
करीब एक पखवारा पहले शासन स्तर से चेयरमैन के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी हुआ था। जिसके क्रम में जिला प्रशासन ने चेयरमैन को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार से अलग करने की कार्रवाई की थी। ऐसा माना जा रहा है कि चेयरमैन को पहले नोटिस दी जानी चाहिए थी। नोटिस का जवाब 15 दिनों के भीतर मिलने का इंतजार किया जाना चाहिए था। संभवतः इसी त्रृटि/कमी का लाभ उठा कर चेयरमैन हाईकोर्ट की शरण में गए। जानकार यह भी बताते हैं कि हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर जो रोक लगायी है वह क्षणिक है। अब 29 तारीख को हाईकोर्ट से कोई स्थाई आदेश आने पर ही चेयरमैन के अधिकार रोक प्रकरण से तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी।











































