अंबेडकरनगर। 18 जून, 2021
कार्यपालक अध्यक्ष उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, की अध्यक्षता में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली आनलाइन/ई- राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, जिलाधिकारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के साथ वेबिनार के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया।
कार्यपालक अध्यक्ष उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, द्वारा 10.07.2021 को आनलाईन/ई- राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद नियत कर निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सभी न्यायिक अधिकारियों को कोविड-19 महामारी के में जारी गाइडलाइन के अनुसार आनलाइन/ई- राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिये।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी न्यायिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी से अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने और पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए गए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जनपद जनपद न्यायाधीश, सभी प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सभी पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सभी जिलाधिकारी व सभी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शामिल हुए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी जुर्म संस्वीकृति के आधार पर लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाना है।










































